Chandil:शहरबेड़ा में गैर-जनजातीय ग्राम प्रधान को हटाने की मांग, पारंपरिक अधिकारों की पुनः बहाली हेतु 15 दिन का अल्टीमेटम,

 


Chandil:चांडिल प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र ग्राम शहरबेड़ा के ग्राम सभा सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने अंचल अधिकारी चांडिल को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 8(3) का हवाला देते हुए यह मांग की गई कि गैर-अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति श्री रविन्द्र नाथ तंतुबाई को ग्राम प्रधान पद से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह नियुक्ति क्षेत्र की संवैधानिक और पारंपरिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता वही व्यक्ति कर सकता है जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो और परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि मांझी, मुंडा, लाया, पाहन आदि के नाम से स्थानीय रूप से पहचाना जाता हो।ग्राम सभा सदस्यों ने कहा कि वर्तमान ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र नाथ तंतुबाई गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, और उनकी नियुक्ति झारखंड पंचायत राज अधिनियम तथा संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है।

प्रमुख मांगे:

श्री रविन्द्र नाथ तंतुबाई को ग्राम प्रधान पद से तत्काल हटाया जाए।परंपरा के अनुसार मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति को ग्राम प्रधान के रूप में मनोनीत/समर्थित किया जाए।वर्तमान ग्राम प्रधान को दी जाने वाली मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
15 दिनों का अल्टीमेटम एवं चेतावनी
ग्राम सभा ने अंचल अधिकारी को स्पष्ट रूप से चेताया कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्राम सभा सदस्य सक्षम न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे, और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही के आरोप में वैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गांव में गूंज रहा असंतोष
यह मामला अब गांव में जनचर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि संवैधानिक और पारंपरिक दोनों ही स्तरों पर उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित सदस्य:बाबू राम सोरेन ,बसुदेव प्रमाणिक,गुरुपद सिंह सरदार,चंद्र भूषण सिंह (लाया),पंकज हेम्ब्रम,निमाई सिंह उपस्थित थे।



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