जमशेदपुर |शहर में अग्नि सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी का एक मामला सामने आया है। मानगो क्षेत्र स्थित एक 13 मंजिला आवासीय भवन में इमरजेंसी एग्जिट गेट पर स्थायी रूप से ताला लगाए जाने का आरोप लगा है। इस संबंध में सोसायटी निवासी द्वारा अग्निशमन एवं आपदा सेवा विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त भवन पर अग्निशमन अधिनियम, राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) एवं राज्य अग्नि सुरक्षा नियम लागू होते हैं। इसके बावजूद भवन प्रबंधन द्वारा इमरजेंसी एग्जिट को अवरुद्ध किया जाना नियमों का सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है।शिकायतकर्ता शिव कुमार शैले का कहना है कि किसी भी आग, भूकंप या अन्य आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट का बंद होना सैकड़ों निवासियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय को लेकर सोसायटी प्रबंधन को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।शिकायत में अग्निशमन विभाग से मांग की गई है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए भवन का आपात निरीक्षण कराया जाए, इमरजेंसी एग्जिट गेट से ताला हटवाया जाए और दोषी प्रबंधन के विरुद्ध अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।फिलहाल इस मामले ने शहर में ऊँची इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अग्निशमन विभाग इस गंभीर शिकायत पर कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करता है।
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