चांडिल:सरायकेला-खरसावां जिला के तामोलिया पंचायत अंतर्गत डोबो ग्राम सभा ने गांव में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान पर आपत्ति जताई है। ग्राम सभा की ओर से पारंपरिक ग्राम प्रधान ने दुकान संचालक को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना शराब दुकान चलाना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।ग्राम सभा की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरायकेला-खरसावां जिला पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां संविधान की धारा 13(3)(क) तथा परंपरागत अधिकारों के तहत ग्राम सभा के निर्णय को विधि का बल प्राप्त है। इसके बावजूद डोबो ग्राम सभा से अनुमति लिए बिना अंग्रेजी शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है।ग्राम सभा ने दुकान संचालक को निर्देश दिया है कि वह दुकान संचालन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज लेकर आगामी 13 सितम्बर 2025 को सुबह 11:30 बजे ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित हों।साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं होती है अथवा संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संवैधानिक और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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