चांडिल:सरायकेला। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत मिली शिकायत पर उत्पाद विभाग ने सरायकेला-खरसावाँ जिले के चाण्डिल थाना क्षेत्र में अवैध देशी महुआ दारू बनाने और बेचने के मामले में कार्रवाई की है। अधीक्षक उत्पाद के अनुसार ग्राम-कारनीडीह हामसादा निवासी सपन गोराई समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अवर निरीक्षक उत्पाद ने जांच कर कार्यवाही की। ग्राम-चाकुलिया और चिलगु में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभियुक्तों में माताल मांझी पिता श्याम मांझी के खिलाफ C.C-918/24 और C.C-1085/24 दर्ज हैं जो फिलहाल फरार हैं। सपन गोराई पिता श्री चरण गोराई के खिलाफ C.C-929/24 और रतन गोराई पिता स्व० राधे गोराई के खिलाफ C.C-932/24 दर्ज हैं और वे भी फरार हैं। उत्पाद विभाग कि माने तो अन्य व्यक्तियों के संबंध में सत्यापन चल रहा है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने आवश्यक प्रतिवेदन संलग्न किया है।
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